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सभी श्रमिकों को मिलेगी हर महीने ₹1500 रुपए पेंशन, ऐसे भरे फॉर्म

सभी श्रमिकों को मिलेगी हर महीने ₹1500 रुपए पेंशन, ऐसे भरे फॉर्म

Shramik Pension Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में काम करने वाले निर्माण मजदूरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। मार्च 2023 में लागू की गई मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना उन मजदूरों के लिए आशा की किरण बनकर आई है जो उम्र बढ़ने के साथ काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। यह योजना श्रम विभाग के माध्यम से संचालित हो रही है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक संबल प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।

हर माह मिलती है निश्चित पेंशन राशि

इस कल्याणकारी योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिकों को प्रत्येक महीने एक हजार पांच सौ रुपये की नियमित पेंशन दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। योजना की एक खास बात यह है कि यदि किसी पेंशनभोगी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी विधवा पत्नी को सात सौ रुपये प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलती रहती है। यह व्यवस्था परिवार को पूरी तरह असहाय होने से बचाती है और उन्हें बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।

कौन ले सकता है इस योजना का फायदा

Shramik Pension Yojana: इस योजना का लाभ केवल उन्हीं निर्माण श्रमिकों को मिलता है जो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हैं और जिनकी उम्र साठ वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है। यदि पति-पत्नी दोनों ही पंजीकृत मजदूर हैं और दोनों को पेंशन मिल रही है, तो किसी एक के निधन के बाद जीवित साथी को ही पेंशन मिलती रहती है। विधवा महिला की आयु यदि साठ वर्ष से कम है तो उसे पारिवारिक पेंशन दी जाती है और साठ वर्ष पूरे होने पर वह मुख्य पेंशन के लिए पात्र हो जाती है।

सालाना जीवित प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक

योजना को पारदर्शी और प्रभावी बनाए रखने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण नियम बनाया है। हर साल मार्च महीने में सभी पेंशनभोगियों को अपना जीवित प्रमाण पत्र श्रम विभाग के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित समय सीमा में यह प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, तो पेंशन अस्थायी तौर पर रोक दी जाती है। पहली बार पेंशन मंजूर होते समय भी यह प्रक्रिया पूरी करनी होती है ताकि लाभार्थी की वास्तविक पात्रता सुनिश्चित की जा सके।

आवेदन करने का सरल तरीका

इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन रखी गई है। इच्छुक श्रमिक को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होता है। फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरने के बाद उसे जरूरी दस्तावेजों के साथ निकटतम श्रम कार्यालय में जमा करना होता है। आवेदन के समय पंजीकरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, उम्र का प्रमाण पत्र और हालिया फोटोग्राफ की आवश्यकता होती है। यदि पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है।

बुजुर्ग मजदूरों को मिल रहा सम्मान

Shramik Pension Yojana: मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना छत्तीसगढ़ के उन लाखों मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इमारतें खड़ी करने में लगा दी। यह योजना उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा तो देती ही है, साथ ही समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करती है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक परिवारों के लिए यह योजना आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है।

अस्वीकरण: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। योजना से जुड़ी नवीनतम जानकारी, पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया में बदलाव के लिए कृपया छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें या संबंधित कार्यालय से संपर्क करें। किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक सूचना की पुष्टि अवश्य करें।

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