मिनी ट्रैक्टर योजना मिनी ट्रैक्टर योजना में 90 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी|

Mini tractor yojana 2025 |  मिनी ट्रैक्टर योजना मिनी ट्रैक्टर योजना में 90 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी|

मिनी ट्रैक्टर योजना के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं

  • जो लोग स्वयं सहायता बचत करने जा रहे हैं उनमें अधिकतम संख्या अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध श्रेणियों के नागरिकों की होनी चाहिए।
  • स्वयं सहायता स्वयं सहायता समूह के सदस्य महाराष्ट्र राज्य के निवासी होने चाहिए।
  • स्वयं सहायता समूह के कम से कम 80% सदस्य अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध से संबंधित होने चाहिए।
  • मिनी ट्रैक्टर एवं उसके सहायक उपकरण अर्थात आवश्यक सामग्री की अधिकतम क्रय सीमा रु. 3.50 लाख होंगे,
  • स्वयं सहायता समूहों को उपरोक्त सीमा राशि का 10% भुगतान करने के बाद 90% (अधिकतम 3.15 लाख रुपये) की सरकारी सब्सिडी स्वीकार्य रहेगी।

मिनी ट्रैक्टर योजना में ऑनलाइन आवेदन करने

यहां क्लिक करें

कहां आवेदन करें

  • हमें पता चल गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन पात्र हैं और इसके लिए क्या शर्तें दी गई हैं। mini tractor yojana
  • आइए अब चलते हैं और जानते हैं कि इस योजना के लिए आज कहां ऑनलाइन आवेदन करना है।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको अपने जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाना होगा। इस ऑफिस में आप 90% सब्सिडी पर मिनी ट्रैक्टर खरीद सकते हैं.
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